The Union Cabinet approved the Unified Pension Scheme (UPS) on August 24, 2024. This significant reform aims to provide a more robust and streamlined pension system for central government employees who joined after January 01, 2004, and will retire on or before March 31, 2025, with arrears. This development marks a pivotal step towards addressing the growing need fohttp://unified-pension-scheme-ups-key-features-benefits-and-what-it-means-for-retirees.html/#hindi-versionr sustainable pension solutions in the country.
Key Announcements and Implementation Timeline
Following the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw revealed that the UPS would be implemented starting April 01, 2025. A key highlight of this scheme is the increase in the government’s pension contribution from 14% to 18.5%, which will entail an estimated additional annual expenditure of Rs 6,250 crore. This change underscores the government’s commitment to enhancing the retirement security of its employees.
What is the Unified Pension Scheme (UPS)?
The Unified Pension Scheme (UPS) is a newly introduced framework designed to consolidate various existing pension schemes into a single, cohesive system. By integrating different schemes, such as the Old Pension Scheme (OPS) and the National Pension System (NPS), under one umbrella, UPS aims to ensure uniformity, efficiency, and transparency in the management of pension funds.
Objectives of UPS:
- To streamline pension management for better administration and oversight.
- To provide a sustainable and secure retirement option for central government employees.
- To address the limitations and challenges posed by the OPS and NPS.
- To ensure equitable distribution of pension benefits.
Detailed Features of the Unified Pension Scheme (UPS)
- Uniformity Across Pension Schemes: One of the core objectives of the UPS is to replace the fragmented pension landscape with a unified system. This unification ensures consistency in pension calculations and payments, eliminating discrepancies across different government departments and services.
- Increased Government Contribution: The UPS enhances the government’s contribution to employee pensions, increasing it to 18.5% of the salary. This increase signifies a substantial commitment to improving the retirement benefits for employees, ensuring they receive a fair and adequate pension.
- Effective Date and Coverage: The scheme will be effective from April 01, 2025. Importantly, it will also cover employees who retire before this date, with provisions to adjust arrears accordingly. This retroactive aspect of UPS ensures that no eligible employee is left behind.
- Integration with Existing Pension Systems: To facilitate a smooth transition, the UPS will be integrated with current pension management systems. This integration minimizes disruptions in pension disbursements and ensures a seamless shift for all stakeholders involved.
- Support Mechanisms for Retirees: The UPS includes provisions to enhance the support provided to retirees. This includes streamlined processing of pension claims, enhanced transparency, and measures to reduce bureaucratic delays. The overall efficiency of pension management is expected to improve significantly under the UPS.
- Arrears and Backlog Payments: One of the key benefits of the UPS is its provision for paying arrears to retirees, ensuring that any pending dues are addressed promptly. This aspect is particularly beneficial for those who may have experienced delays in receiving their pension under previous schemes.
Benefits of the Unified Pension Scheme (UPS) for Retirees
- Guaranteed Pension: The UPS guarantees a pension to central government employees upon retirement. Employees with a minimum of 25 years of service will receive a pension amount equivalent to 50% of their average basic pay over the last 12 months before retirement. For those with less service duration, the pension will be adjusted proportionately, with a minimum service requirement of 10 years.
- Minimum Pension Guarantee: Regardless of the length of service, retirees with at least 10 years of service will receive a minimum monthly pension of Rs 10,000. This guarantee provides a safety net, ensuring a basic level of income security for all retirees.
- Lump Sum Retirement Benefits: In addition to the monthly pension, retirees will receive a lump sum payment upon retirement. This payment will be calculated as 1/10th of the employee’s monthly emoluments (including Pay + Dearness Allowance) for every six months of service completed. This lump sum is an added financial benefit that does not reduce the pension amount.
- Family Pension Provisions: The UPS provides survivor benefits, ensuring that family members are financially protected in the event of a retiree’s death. The family will receive a pension amounting to 60% of what the retiree was receiving before their death.
- Inflation Protection: To safeguard against the rising cost of living, the UPS includes an inflation indexation benefit. This adjustment is linked to the All-India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW), ensuring that the pension amounts, minimum pension, and family pension maintain their purchasing power over time.
- Portability and Flexibility: One of the standout features of the UPS is its portability. Employees who transfer between different government departments or move to different geographic locations can seamlessly carry forward their pension benefits, ensuring continuity and stability in retirement planning.
Tax Implications Under the Unified Pension Scheme (UPS)
Pensions received under the UPS will be subject to taxation based on the recipient’s income tax slab, similar to the current provisions under the National Pension System (NPS).
Family pensions paid as a lump sum (commuted pension) will be exempt from tax under Section 10(10A) of the Income Tax Act. For monthly pensions (uncommuted portions), the tax exemption is limited to the lower of 1/3rd of the uncommuted pension or Rs 15,000.
Additionally, the deduction limit for family pensions has been increased to Rs 25,000 per financial year, effective July 23, 2024. Clarifications regarding the tax treatment of lump sum retirement payments are still pending.
Hindi Version
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी। इस महत्वपूर्ण सुधार का उद्देश्य केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक अधिक सशक्त और सुव्यवस्थित पेंशन प्रणाली प्रदान करना है, जो 01 जनवरी, 2004 के बाद शामिल हुए थे और 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होंगे, बकाया राशि के साथ। यह विकास देश में स्थायी पेंशन समाधान की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य घोषणाएँ और कार्यान्वयन की समय-सारिणी
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि यूपीएस को 01 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता सरकार के पेंशन योगदान में 14% से 18.5% की वृद्धि है, जिससे अनुमानित वार्षिक अतिरिक्त व्यय 6,250 करोड़ रुपये होगा। यह बदलाव कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है?
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक नया पेश किया गया ढांचा है जिसे विभिन्न मौजूदा पेंशन योजनाओं को एकल, संगठित प्रणाली में समेकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करके, यूपीएस का उद्देश्य पेंशन निधियों के प्रबंधन में एकरूपता, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
यूपीएस के उद्देश्य:
- बेहतर प्रशासन और निगरानी के लिए पेंशन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना।
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्थायी और सुरक्षित सेवानिवृत्ति विकल्प प्रदान करना।
- ओपीएस और एनपीएस द्वारा उत्पन्न सीमाओं और चुनौतियों का समाधान करना।
- पेंशन लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की विस्तृत विशेषताएँ:
- पेंशन योजनाओं के बीच एकरूपता: यूपीएस के मुख्य उद्देश्यों में से एक खंडित पेंशन परिदृश्य को एकीकृत प्रणाली से बदलना है। यह एकीकरण पेंशन गणनाओं और भुगतानों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं के बीच विसंगतियों को समाप्त करता है।
- सरकारी योगदान में वृद्धि: यूपीएस कर्मचारी पेंशन के लिए सरकार के योगदान को बढ़ाकर वेतन का 18.5% कर देता है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उचित और पर्याप्त पेंशन प्राप्त हो।
- प्रभावी तिथि और कवरेज: यह योजना 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। महत्वपूर्ण रूप से, यह उन कर्मचारियों को भी कवर करेगी जो इस तिथि से पहले सेवानिवृत्त होंगे, जिसमें बकाया राशि को समायोजित करने के प्रावधान होंगे। यूपीएस का यह पूर्वव्यापी पहलू यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र कर्मचारी पीछे न रहे।
- मौजूदा पेंशन प्रणालियों के साथ एकीकरण: सुगम परिवर्तन की सुविधा के लिए, यूपीएस को मौजूदा पेंशन प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह एकीकरण पेंशन वितरण में रुकावटों को कम करता है और इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए सुचारू स्थानांतरण सुनिश्चित करता है।
- सेवानिवृत्त लोगों के लिए समर्थन तंत्र: यूपीएस सेवानिवृत्त लोगों को प्रदान किए जाने वाले समर्थन को बढ़ाने के प्रावधानों को शामिल करता है। इसमें पेंशन दावों की सुव्यवस्थित प्रसंस्करण, पारदर्शिता में वृद्धि, और नौकरशाही में देरी को कम करने के उपाय शामिल हैं। यूपीएस के तहत पेंशन प्रबंधन की समग्र दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।
- बकाया और लंबित भुगतान: यूपीएस का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह सेवानिवृत्त लोगों को बकाया राशि का भुगतान करने का प्रावधान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पिछली योजनाओं के तहत अपनी पेंशन प्राप्त करने में देरी का सामना करने वालों के लिए किसी भी लंबित देनदारियों को तुरंत संबोधित किया जाए।
सेवानिवृत्त लोगों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लाभ:
- गारंटीकृत पेंशन: यूपीएस सेवानिवृत्ति पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देता है। कम से कम 25 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन राशि प्राप्त होगी। कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी, जिसकी न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 वर्ष होगी।
- न्यूनतम पेंशन गारंटी: सेवा की लंबाई की परवाह किए बिना, कम से कम 10 वर्षों की सेवा वाले सेवानिवृत्त लोगों को न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपये मिलेगी। यह गारंटी एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जो सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय सुरक्षा का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित करती है।
- लंप सम सेवानिवृत्ति लाभ: मासिक पेंशन के अलावा, सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा। इस भुगतान की गणना हर छह महीने की सेवा के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन (भुगतान + महंगाई भत्ता सहित) के 1/10 के रूप में की जाएगी। यह एकमुश्त राशि एक अतिरिक्त वित्तीय लाभ है जो पेंशन राशि को कम नहीं करती है।
- पारिवारिक पेंशन प्रावधान: यूपीएस उत्तरजीवी लाभ प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्य वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें। परिवार को सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त होने वाली पेंशन का 60% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
- मुद्रास्फीति सुरक्षा: बढ़ती जीवन लागत से बचाव के लिए, यूपीएस में मुद्रास्फीति अनुक्रमण लाभ शामिल है। यह समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) से जुड़ा हुआ है, यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन की राशि, न्यूनतम पेंशन, और पारिवारिक पेंशन समय के साथ अपनी क्रय शक्ति बनाए रखें।
- पोर्टेबिलिटी और लचीलापन: यूपीएस की एक प्रमुख विशेषता इसकी पोर्टेबिलिटी है। जो कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों के बीच स्थानांतरित होते हैं या विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर जाते हैं, वे अपनी पेंशन लाभों को सहजता से आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति योजना में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत कर निहितार्थ
यूपीएस के तहत प्राप्त पेंशन मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत प्रावधानों के समान प्राप्तकर्ता की आय कर स्लैब के आधार पर कर के अधीन होगी।
लंप सम (समाहित पेंशन) के रूप में भुगतान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन को आयकर अधिनियम की धारा 10(10ए) के तहत कर से छूट दी जाएगी। मासिक पेंशन (असमाहित हिस्सों) के लिए, कर छूट असमाहित पेंशन के 1/3 या 15,000 रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है।
इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन के लिए कटौती की सीमा 23 जुलाई, 2024 से प्रभावी वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष 25,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान के कर उपचार के संबंध में स्पष्टीकरण अभी लंबित हैं।
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